लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में एग्जिट पोल पर प्रतिबन्ध
बरेली, 07 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 07ः00 बजे तथा 1 जून 2024 (शनिवार) को अपराहन 06ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान वर्तमान लोकसभा के साधारण निर्वाचन और लोकसभा के साधारण निर्वाचन के साथ-साथ आयोजित कराए जाने वाले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 2024 एवं 12 राज्यों में 25 विधानसभाओं के उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
यदि कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा दो वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट