योगी सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिलाधिकारी ने दो अपराधियों को जिला बदर तथा चार को किया हाजिरी हेतु पाबंद

बरेली, 24 सितंबर। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह द्वारा प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत दो पुराने गुण्डा एक्ट के प्रकरणों में अभियुक्तों को जिला बदर किया गया।
जिला बदर होने वाले अपराधियों में निम्न अपराधी शामिल है, सरकार बनाम खतीक उर्फ खलीक पुत्र लईक अहमद, निवासी मौ० टांडा निकट अब्दुल्ला चौधरी मस्जिद, कस्बा व थाना बहेड़ी, बरेली पर विभिन्न धाराओं के 13 मुकदमें 2016 से 2024 तक के हैं।
सरकार बनाम मनोज पटेल पुत्र मान सिंह उर्फ महीलाल, निवासी ग्राम पुरनापुर थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पर विभिन्न धाराओं के 6 मुकदमें 2022 से 2024 तक के हैं।
हाजिरी हेतु पाबंद वाले अपराधियों में निम्न अपराधी शामिल है, सरकार बनाम विनायक पुत्र बृजलाल, निवासी मुड़िया अहमदनगर, थाना इज्जतनगर, बरेली पर विभिन्न धाराओं में 3 मुकदमें 2022 से 2024 तक के हैं।
सरकार बनाम विशाल उर्फ बौना पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी मो० कचनकुआ कस्वा व थाना शीशगढ़, बरेली पर विभिन्न धाराओं में 2 मुकदमें 2022 व 2023 के हैं।

सरकार बनाम मेंहदी हसन पुत्र नन्हा, निवासी मो० शेखूपुर कस्बा व थाना बहेड़ी, बरेली पर विभिन्न धाराओं में 2 मुकदमें 2021 के हैं।
सरकार बनाम मुजाहिद उर्फ मज्जू पुत्र मो० आबिद, निवासी बाग अहमद अली तालाब थाना कोतवाली, बरेली पर विभिन्न धाराओं में 4 मुकदमें 2022 व 2023 के हैं
उक्त के अतिरिक्त भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 धारा-17(3) के अन्तर्गत भोलानाथ गुप्ता पुत्र बुद्धसेन गुप्ता, निवासी ग्राम खरदाह, थाना भुता, बरेली के शस्त्र को उसके दामाद द्वारा प्रयोग किया गया है, जिसके फल स्वरूप शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही दिनांक 22 सितंबर को उपशमित की गयी है।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

