आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वों व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित
सोनभद्र,जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्र विजय सिंह ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वों व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित किया है। उन्होंने बताया कि महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शान, चिकित्सा अनुभाग के निर्देशानुसार व पर्यटन विभाग के निर्देशानुसार वर्तमान समय में ‘‘नोवेल कोरोना वाइरस‘‘ के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए जन सामान्य सुरक्षा दृष्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों, (कोविड-9) के प्रसार की रोक थाम हेतु सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने के लिए महामारी अधिनियम के तहत मार्च,2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 जुलाई से 5 सितम्बर,2023 तक निषेधाज्ञा पारित करते हुए प्रभावी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी त्यौहारों- विश्वकर्मा पूजन, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, महात्मा गाॅधी जी का जयन्ती, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, दशहरा (महाष्टमी), दशहरा (महानवमी), दशहरा (विजया दशमी), महर्षि बाल्मीकी जयन्ती व सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जी की जयन्ती का पर्व एवं समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न हो रहे विभिन्न आवश्यकता के दृष्टिगत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 जा0फौ0 प्रभावी किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोकहित व विधि और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत यह निषेधाज्ञा तत्काल जारी की जानी आवश्यक है, अल्प समयावधि के कारण वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से इस पर सुनवाई संभव नहीं है, यह निषेधाज्ञा एक पक्षीय आधार पर जारी की जा रही है। यह निषेधाज्ञा 07 सितम्बर, 2023 से 06 नवम्बर, 2023 तक, यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस न ले लिया गया हो, तद्नुसार प्रभावी रहेगी, उपरोक्त किसी भी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144, जा0फौ0 एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तत्सम्बन्धित लागू आपदा-प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं 188 भा0द0वि0 की प्रभावी सुसंगत धाराओं में वर्णित प्रावधनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
रवीन्द्र केसरी सोनभद्र