देश के इन राज्यों में पटाखों पर बैन, उल्लंघन करने वालों को होगी जेल

दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने पटाखों को फोड़ने के लिए पहले ही मानदंड निर्धारित कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन है। दरअसल दिवाली के मौके पर पटाखों की बेतहाशा बिक्री होती और फिर आतिशबाजी के कारण त्योहार के तुरंत बाद वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें भी सख्त कदम उठा रही हैं। सरकारों ने सांस संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रित करने की योजना बनाई है।

दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के सख्त आदेश के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल होगी। दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के

पंजाब सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। पंजाब में दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला पटाखे फोड़ सकते हैं। राज्य के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। मंत्री ने आगे कहा कि दिवाली के अलावा, गुरु नानक देव के ‘प्रकाश पर्व’ 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे और रात 9 से रात 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा, उन्हें क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 तक 35-35 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाएगी। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी। एक आदेश के अनुसार, सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाले विभिन्न ईवेंट ने हरियाणा में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी है। ममता सरकार के मंत्री मानस भूनिया ने गुरुवार को कहा कि वे इस मुद्दे पर दो केंद्रीय निकायों की सिफारिशों का पालन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान राज्य में क्यूआर कोड वाले हरे पटाखों के अलावा कोई भी पटाखों का आयात और बिक्री नहीं की जाएगी। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

पिछले चार सालों से तमिलनाडु में पटाखों पर सख्ती है। तमिलनाडु सरकार ने एक घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। हालांकि दिन में दो बार ऐसा कर पाएंगे। राज्य में पटाखा फोड़ने की इजाजत सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे के बीच होती है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों आदि जैसे मूक क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने से बचने के लिए एक सलाह जारी की है। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में पटाखों पर भले ही पूर्ण प्रतिबंध न हो लेकिन नियम सख्त जरूर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के लिए पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत दी है। उन्होंने रविवार को कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अतिसंवेदनशील पटाखों की खरीद-फरोख्त को हतोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे दीपावली के लिए पटाखों की दुकानों और गोदामों का आबादी से दूर होना सुनिश्चित कराएं। साथ ही पटाखों की खरीद बिक्री वाले स्थानों पर अग्निशमन के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं।

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