दो-दाे बार दुष्‍कर्म के बाद युवती चार महीने की गर्भवती, हाई कोर्ट ने गर्भपात कराने पर दिया ये आदेश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में एक नेत्रहीन दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात कराने की अनुमति मांगे जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस पर रिम्स निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने रिम्स निदेशक को मेडिकल बोर्ड का गठन कर यह बताने को कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में युवती का गर्भपात कराना सुरक्षित रहेगा या नहीं। निदेशक को 12 सितंबर को इसकी सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को निर्धारित की गई है।

युवती रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में रहती है। जब वह नाबालिग थी तो वर्ष 2018 में उसके साथ पहली बार दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पोक्सो एक्ट के तहत यह मामला निचली अदालत में लंबित है। कुछ माह बाद उसके बाद दोबारा दुष्कर्म हुआ। फिलहाल वह 28 सप्ताह की गर्भवती है। उसकी जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराई गई थी। पीड़िता ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए कोर्ट से गर्भपात कराने की गुहार लगाई है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया की याचिका दाखिल करने के पूर्व उन्होंने पीड़िता के इलाज के लिए जिले के उपायुक्त और डालसा के समक्ष भी आवेदन दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत को बताया गया कि पीड़िता के पिता रिक्शा चलाते हैं। पीड़िता की मां की मौत हो चुकी है। वह पिता के साथ अकेले रहती है और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आती है। जब वह रिक्शा चलाने गए थे तो युवती घर में अकेली थी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। इलाज के लिए उसके पास पैसे भी नहीं हैं।

न्यायिक दंडाधिकारी रूचि दयाल की अदालत में चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में आरोपित मेसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी एंड ट्रैवेल्स के मालिक बरियातू निवासी संतोष सिंह को दोषी पाया है। अदालत ने उन पर 5.72 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 30 दिन के अंदर भुगतान करना है। समय सीमा के अंदर राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल का साधारण कारावास काटनी होगी। चेक बाउंस होने के बाद सीमेंट कारोबारी अपर बाजार निवासी मुकेश कुमार चौधरी ने तीन जुलाई 2018 को संतोष सिंह के खिलाफ कोर्ट केस किया था। संतोष सिंह ने कंस्ट्रक्शन के लिए मुकेश की दुकान से 4.22 लाख रुपये का सीमेंट की खरीदारी की थी। बदले में उतनी राशि का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था।

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