बच्चों के लिए बनवाना है पैन कार्ड! जानिए कब होती है इसकी जरूरत और क्या है अप्लाई करने का प्रोसेस?

 


नई दिल्ली. पैन कार्ड आज के समय में सबसे अहम डाक्यूमेंट में से एक बन गया है. अगर आप अपने बच्चे के नाम से निवेश करना चाहते हैं या फिर उसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है. इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग नियमों के मुताबिक, भारत में आईटीआर फाइल करने की कोई सीमा नहीं है. अगर कोई नाबालिग 15000 रुपये प्रति महीने से ज्‍यादा कमाता है तो वो भी आईटीआर फाइल कर सकता है.

आईटीआर को फाइल करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है. यही वजह है कि आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड प्राप्त करने की कोई विशेष उम्र तय नहीं की गई है. इसका सीधा सा मतलब है कि नाबालिग भी पैन कार्डके लिए आवेदन कर सकते हैं.

पैन कार्ड बनवाने का तरीका बहुत ही आसान है. नाबालिग लोगों के लिए पैन कार्ड बनवाने के दो विकल्प सरकार की ओर से उपलब्ध हैं. आप ऑफलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी. आइए जानते हैं दोनों प्रोसेस के बारे में…

1. सबसे पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं. इसके बाद ‘Online PAN Application’ पर क्लिक करें.
2. अंदर अपने रेजिडेंसी स्टेटस के हिसाब से फॉर्म 49 या फॉर्म 49A में से एक को चुनें.
3. इसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ऐप्लीकेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें.
4. सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर आवश्यक डिटेल्स भरें.
5. अब आपको कुछ डॉक्युमेंट्स अपलोड करने के निर्देश मिलेंगे. सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें. साथ ही ऑनलाइन फीस भी भरें.
6.‘Submit’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसे नोट कर लें. यह बाद में आपको पैन कार्ड ऐप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने में मदद करेगा.
7. सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद कुछ दिनों के अंतराल पर आपका पैन कार्ड आपके अड्रेस पर भेज दिया जाएगा.

बच्चे के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी.
आवेदक का पता और पहचान का सर्टिफिकेट.
एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी.

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