मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

बरेली, 06 सितंबर। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से भरा सकते हैं। लोकवाणी के माध्यम से स्थापित जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की स्थिति में की आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क जन सुविधा केंद्र प्रभारी को भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्ण करना होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रुपया 2 लाख तक होगी, विवाह हेतु पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, मान्य होंग, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्पक्तता/ तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं विवाहित निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
आवेदन पत्र के साथ आवेदक, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है तथा उसके माता-पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय, जाति प्रमाण पत्र  (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण की दशा में) से संबंधित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्ड कॉपी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। वर का नाम, आयु, व पिता-माता का नाम आवेदन पत्र में भरकर अंकित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (आवश्यकता अनुसार) से संबंधित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकॉपी के साथ छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है। अतः विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में उक्त विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को न्यायालयी आदेश की छाया प्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। सीबीएसई बैंक खाते के पासबुक (आईएफएससी कोड) सहित की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन है तथा जिन्हें आईएफएससी कोड प्रदत्त है तथा पीएफएमएस पर पंजीकृत है ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरांत संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदन को भरी गई प्रविष्टियों के संबंध में पूरी जानकारी पढ़कर सुनाई जाएगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही उसके हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा के साथ आवेदन पत्र को सबमिट किया जाएगा। आवेदिका आवेदन पत्र को प्रिंट कराकर उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदिका को बिन्दु 07 में उल्लिखित आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण/आयु से सम्बंधित प्रपत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जाति से संबंधित प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है। लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में योजना अंतर्गत पत्र आवेदकों को प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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