मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए करें आवेदन

रायबरेली, 25 अक्टूबर । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया कि समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्माे के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है।

इस क्रम में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं पारसी) के सभी नागरिकों को सूचित किया है कि ऐसे नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें है, तथा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रूपये 2.00 लाख तक होगी, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाता है। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा वर की 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो, आवेदन के साथ उल्लिखित वांछित अभिलेख (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख, मतदाता पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि) संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक अपने क्षेत्र में स्थित नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत में इस योजना हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है विस्तृत जानकारी हेतु जिला समाज कल्याण विभाग/जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनपद रायबरेली से सम्पर्क किया जा सकता है।

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