सोनभद्र जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई त्वरित कार्यवाही से नाबालिग बालिका की रूकी शादी

सोनभद्र,03 मई की रात्रि 11बजे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना शाहगंज अन्तर्गत ग्राम कपूरा में एक 15 वर्ष नाबालिग बालिका की आज अभी शादी हो रही है सूचना के सम्बन्ध मे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार ने महिला शक्ति केन्द्र से जिला समन्वयक/ नोडल साधना मिश्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे एवं मानव तस्करी रोधी इकाई से मुख्य आरक्षी धनञ्जय यादव, महिला आरक्षी शालनी वैश्य की संयुक्त टीम गठित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके उपरान्त संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना शाहगंज से समन्वय स्थापित करते हुए उप निरीक्षक योगेन्द्र पाण्डेय मुख्य आरक्षी मोहम्मद तोकिर खान के साथ ग्राम कपूरा पहुंचे जहा पर नाबालिग बालिका की जयमाल की तैयारी की जा रही थी तभी टीम द्वारा तत्काल कार्यक्रम को रोकवाते हुए नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया व बालिका के बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया बालिका के उम्र के संबंध मे उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर बालिका का उम्र लगभग 16 वर्ष पाया गया टीम द्वारा बालिका के माता-पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी टीम द्वारा नाबालिग बालिका की विवाह न कर दिया जाये इस कारण से टीम बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समझ प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया जिसके सम्बन्ध टीम द्वारा आम जनमानस से आग्रह करते हुये कहा गया की बाल विवाह अपराध है, लड़का हो या लड़की ,बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही निकाह / विवाह कराये और यह भी बताया गया बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने,मानव तस्करी रोधी इकाई, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर,महिला शक्ति केन्द्र, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र को सूचित करें सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा।

रवीन्द्र केसरी सोनभद्र

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