30 जून आनी वाली है, 2000 रुपये का नोट बदलवाने की भागदौड़ में इस बात को न करें नजरअंदाज

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी. इसके साथ ही 23 मई 2023 से बैंकों में लोग 2000 रुपये के नोट को जमा करने या फिर एक्सचेंज करने के लिए पहुंच भी चुके हैं. लोग एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट यानी की 20 हजार रुपये को ही बदल पाएंगे या फिर खाते में जमा कर पाएंगे. वहीं यह प्रोसेस 30 सितंबर 2023 तक चलनी वाली है. हालांकि इस बीच लोगों को एक अहम काम नहीं भूलना चाहिए, वो भी करना काफी जरूरी है.

दरअसल, वित्तीय लेनदेन से ही जुड़ा एक काम जून के महीने तक निपटाना काफी जरूरी है. हम यहां पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात कर रहे हैं. 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी है. आयकर विभाग की ओर से इसके लिए पहले भी कई बार सलाह दी जा चुकी है.

वहीं 2000 रुपये के नोटों को बदलवाने के चक्कर में पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना न भूल जाएं, इसके लिए जरूरी है कि पहले ही दोनों दस्तावेजों को लिंक कर लिया जाए. पैन कार्ड और आधार कार्ड को अगर लिंक नहीं किया जाएगा तो 30 जून 2023 के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. जिसके कारण कई वित्तीय काम भी अटक सकते हैं.

वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार 2000 रुपये के नोटों में 50,000 रुपये या उससे अधिक की जमा राशि के लिए आपको बैंक के सामने पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंक खातों में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा के लिए पैन की मौजूदा आयकर आवश्यकता 2,000 रुपये के नोटों पर भी लागू होगी.

ऐसे में अगर आप 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं और पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो लोगों को खाते में राशि जमा करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएं

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