उत्तर प्रदेश

एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत बकायेदार 31 मार्च,2024 तक धनराशि जमा कर सकते हैं

बरेली, 16 जुलाई। जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 श्री मनोज कुमार ने बताया कि जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से अनुसूचित जाति के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों जिन्होंने विभाग द्वारा विगत वर्षों से स्वतः रोजगार योजना, अनुविनि योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के पश्चात वसूली हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी धनराशि कार्यालय में जमा नहीं की है। उन बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बकायेदारों के लिए 31 मार्च, 2024 तक एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत धनराशि जमा कर सकते हैं, जिस पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बकायेदारों से मूलधन तथा साधारण ब्याज से वसूली की जाएगी और इस योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करके अधिक से अधिक बकायेदार लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, 193-ए भटनागर कॉलोनी गली नंबर 01, कचहरी के पास, बरेली से प्राप्त कर सकते हैं।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------