Monday, May 25, 2026
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मा0 जनप्रतिनिधियों के करकमलों से कृषक दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे चेक

बरेली, 24 मई। मा0 पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ0 अरुण कुमार, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, मा0 विधान परिषद सदस्य बहोरन लाल मौर्य, मा0 विधायक मीरगंज डॉ0 डीसी वर्मा, मा0 विधायक बिथरी चैनपुर डॉ0 राघवेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा बरेली सोमपाल शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा आंवला आदेश प्रताप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में कल कृषक दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को चेक वितरण का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ।

मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा कल कृषक दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए।

इस अवसर पर मा0 मंत्री जी ने कहा कि यह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 14 सितंबर 2019 को लागू की गई थी, जिससे किसानों को सीधा लाभ ऑनलाइन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उक्त योजना उत्तर प्रदेश के निवासी व मृत्यु के समय 18 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के कृषकों (खतौनी में दर्ज खातेदार/ सहखातेदार अथवा उसके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम से दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है अथवा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जिसकी जीविका का मुख्य साधन पट्टे से प्राप्त भूमि अथवा बटाई पर कृषि कार्य करना होता है) के लिए है।

मा0 मंत्री जी ने कहा कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना में राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है जो कि कृषक की मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 100 प्रतिशत, दोनों हाथ, दोनों पैर क्षतिग्रस्त होने पर 100 प्रतिशत, एक हाथ तथा एक पैर के क्षतिग्रस्त होने पर 50 प्रतिशत ( रु.2.50लाख), एक हाथ तथा एक पैर तथा एक आंख के क्षतिग्रस्त होने पर 50 प्रतिशत ( रु. 2.50 लाख), स्थाई दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर 50 प्रतिशत (रु. 2.50 लाख), स्थाई दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक किंतु 50 प्रतिशत से कम होने पर 25 प्रतिशत (रु. 1.25 लाख) दी जाती है।

उन्होंने बताया कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने पर वारिसानों द्वारा आवेदन पत्र समस्त अभिलेख सहित जिलाधिकारी को संबोधित कर संबंधित तहसील में अधिकतम 90 दिन अथवा अपरिहार्य कारणों से विलंब होने पर जिलाधिकारी के अनुमोदन पर 180 दिन भीतर जमा किया जाएगा। यदि कोई कृषक मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि को राज्य व भारत सरकार द्वारा अन्य किसी योजनाओं में आर्थिक सहायता से आच्छादित है तो मृतक के वारिस को तदनुसार प्राप्त सहायता धनराशि का समायोजन कर धनराशि देय होगी।

जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है जो की बहुत सरल है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद बरेली में योजना का आरंभ से अब तक 1496 मृतक कृषकों के आश्रितों को रु. 72.478 करोड़ सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा आज 137 मृतक/दिव्यांग कृषकों के आश्रितों को सहायता राशि रु. 6.73 करोड़ का भुगतान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर सहित सम्बंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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