‘मुझे कश्मीर जाना है’, 82 साल के काजी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत, OCI रद्द और ब्लैकलिस्ट मामले में केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली: अमेरिका में रहने वाले 82 वर्षीय डॉक्टर खालिद जहांगीर काजी ने कश्मीर जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। काजी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक यानी ओसीआई कार्डधारक हैं। केंद्र सरकार ने उन पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार करने और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया है। काजी अपने रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

वकील ने उम्र और पारिवारिक परिस्थितियों का दिया हवाला
काजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने अदालत में उनकी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि 82 वर्षीय काजी पहले भी भारत आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि काजी और उनके रिश्तेदारों की उम्र को देखते हुए यह संभवतः आखिरी अवसर हो सकता है, जब वह कश्मीर जाकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।
राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का दिया आश्वासन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, काजी के वकील ने अदालत को बताया कि वह कश्मीर यात्रा के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
OCI कार्ड रद्द करने का मामला भी अदालत में लंबित
खालिद जहांगीर काजी के OCI कार्ड को रद्द करने के केंद्र के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ पहले ही रद्द कर चुकी है। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ दायर अपील फिलहाल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने लंबित है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट काजी की भारत यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर चुका है।
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2023 में रद्द किया गया था OCI कार्ड
भारतीय वाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क ने काजी पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार करने का आरोप लगाया था। मई 2023 में भारत सरकार ने उनकी गतिविधियों को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल बताते हुए उनका OCI कार्ड रद्द कर दिया था। इसके साथ ही उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत ब्लैकलिस्ट भी किया गया था।
हाईकोर्ट ने रद्द किया था सरकार का फैसला
नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने काजी का OCI कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि कार्ड रद्द करने से पहले काजी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। हालांकि, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील अभी लंबित है।
अब सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर जाने की अनुमति का मामला
अब काजी ने पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कश्मीर जाने की अनुमति मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी ओर से उम्र, पारिवारिक परिस्थितियों और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने के आश्वासन को प्रमुख आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय की है।

