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युवती के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 7 साल की सजा, 14 साल बाद आया फैसला

बाराबंकी: अदालत ने युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 14 साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। वहीं, आरोपी के दो भाइयों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

बड्डूपुर थाना क्षेत्र के कोडरी निवासी संजय वर्मा को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। हालांकि, कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत उसे दोषमुक्त करार दिया, जबकि उसके दो भाई रामचंदर और राकेश को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

14 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा
मामला 2 सितंबर 2010 का है, जब बड्डूपुर थाना क्षेत्र के मनिकापुर निवासी रामचंदर पासी ने तीन भाइयों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया और दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले की जांच कर संजय वर्मा समेत तीनों भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो भाइयों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि संजय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।