जनपद में संचालित विद्यालयों के वाहनों की सुरक्षा एवं वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी

गोण्डा 18 अप्रैल,2026: जनपद में संचालित विद्यालयों के वाहनों की सुरक्षा एवं वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एआरटीओ (प्रशासन) श्री आर.सी. भारतीय द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि जनपद में कुल 242 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जिनमें संचालित 313 स्कूल वाहनों से संबंधित आवश्यक विवरण अब तक UPISVMP.COM पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है।

एआरटीओ (प्रशासन) ने स्पष्ट किया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहन चालकों का पूर्ण विवरण, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, बीमा तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बावजूद संबंधित विद्यालयों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न किया जाना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी चिन्हित विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे दिनाँकः 19 /04/ 2026 को अपने विद्यालय खुले रखें। साथ ही, अपने समस्त स्कूल वाहनों एवं उनके चालकों का पूर्ण विवरण तथा शपथ पत्र तत्काल UPISVMP.COM पोर्टल पर अपलोड करें।

इसके अतिरिक्त, सभी विद्यालय अपने वाहनों को निर्धारित तिथि पर एआरटीओ कार्यालय, गोण्डा में प्रस्तुत कर उनका भौतिक निरीक्षण भी कराएं। निरीक्षण के दौरान वाहन की फिटनेस, सुरक्षा मानकों, परमिट एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
एआरटीओ (प्रशासन) ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्देशों का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनपद के सभी विद्यालयों से अपील की जाती है कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करें।
