आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत बचे हुए SECC परिवारों तथा ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं उनका बनाया जायेगा आयुष्मान कार्ड
बरेली, 07 अक्टूबर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि समय-समय पर विभिन्न बैठकों व पत्राचार के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाता रहा है कि SECC परिवारों का डाटा Census 2011 पर आधारित होने के कारण स्थलीय स्तर पर SECC परिवार का चिन्हांकन करना संभव नहीं हो पाता है जैसा कि विभाग द्वारा बताया जाता है कि SECC परिवारों में अधिकांश परिवार माइग्रेट हो गये हैं या उनका देहांत हो चुका है, जिस कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत शेष SECC परिवारों को आयुष्मान कार्ड निर्गत नहीं हो पाते हैं।
उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा पात्र शेष SECC परिवारों, जिनका योजनान्तर्गत आयुष्मान कार्ड निर्गत नहीं हुए हैं, ऐसे परिवारों के डाटा के सापेक्ष NFSA data के अधीन पात्र गृहस्थी कार्ड धारक ऐसे परिवारों से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिनके राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या-6 या उससे अधिक है तथा ऐसे परिवार जिनमें सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर) हैं, को अतिरिक्त परिवारों के सापेक्ष सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त परिवारों का डाटा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) से लिया गया है, जो पूर्णतः आधार सीडेड है, जिस कारण इन परिवारों का स्थलीय स्तर पर चिन्हांकन अत्यन्त सुगम एवं सुलभ होगा।
उक्त हेतु Updated BIS 2.0 पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन से आयुष्मान कार्ड निर्गत किये जाने है, जिसके लिए कोटेदार की यूजर आई0डी0 बनवाना अनिवार्य होगा। यूजर आई0डी0 बनवाने हेतु SHA से अनुरोध कर सकते है। पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के प्रशिक्षण हेतु जनपद में स्थापित DIU Unit को मास्टर ट्रेनर के रूप में SHA द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल कर मोबाइल के माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट