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दिल्ली में इन इलाकों में अवैध रेहड़ी-पटरी वालों पर होगा एक्शन, दिखाने होंगे ये जरूरी कागज; NDMC ने जारी किए सख्त निर्देश

नई दिल्ली: लुटियंस दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के खिलाफ नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने सख्ती शुरू कर दी है। कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार, रीगल, रिवोली, हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी। तय समय के बाद या नो-वेंडिंग जोन में रेहड़ी-पटरी लगाने पर कार्रवाई की जाएगी।

इन इलाकों में होगी खास निगरानी

अधिकारियों के मुताबिक, कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार, रीगल, रिवोली, हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इन इलाकों में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

लुटियंस दिल्ली के अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में शाम 6.30 बजे के बाद रेहड़ी-पटरी लगाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों की पहचान कर नियमित निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है।

रेहड़ी-पटरी वालों का होगा सख्त सत्यापन

14 सितंबर को संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन-उत्तर) के साथ हुई बैठक के बाद अधिकारियों को अतिक्रमण रोकने और प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्रीय निरीक्षकों को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने और अवैध वेंडिंग पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

नो-वेंडिंग जोन और तय समय के बाद नहीं लगा सकेंगे ठेला

NDMC ने रेहड़ी-पटरी वालों को निर्देश दिया है कि वे नो-वेंडिंग जोन में ठेला या स्टॉल न लगाएं। इसके अलावा तय समय के बाद भी सामान हटाना होगा। अधिकारियों के मुताबिक निर्धारित समय सूर्यास्त या शाम 6.30 बजे तक है। इसके बाद संबंधित जगह को खाली करना होगा।

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दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी कार्रवाई

अधिकारियों ने कहा है कि किसी स्थान से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद यदि दोबारा वहां कब्जा किया जाता है तो नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आवंटित जगह को किसी भी तरह ढकने की भी अनुमति नहीं होगी। रेहड़ी-पटरी वालों को तिरपाल, मोमजामा या किसी तरह का ढांचा लगाने से भी मना किया गया है।

फोटो वाला तहबाजारी प्रमाण-पत्र दिखाना होगा

आदेश के मुताबिक रेहड़ी-पटरी वालों को अपने आवंटित स्थल पर फोटो सहित तहबाजारी प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करना होगा। स्टॉल, ठेले और सामान आवंटित क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं फैलाए जा सकेंगे।

इसके अलावा फुटपाथ और सड़क को खाली रखना होगा। आवंटित जगह पर तिरपाल या किसी अन्य तरह का ढांचा लगाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर तहबाजारी प्रमाण-पत्र को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

 

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