अब बिना वजह ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकेगी आपकी कार, सरकार ने जारी किया नया आदेश

नई दिल्ली: कार चालकों (Car Driver) के लिए काम की खबर है। सरकार ने ट्रैफिक को लेकर नया नियम (New Traffic Rule) लागू कर दिया है। इस नियम के अनुसार, अब ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपको बेवजह रोककर परेशान नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस अब बेवजह आपकी गाड़ी की चेकिंग कर नहीं सकती। इसके लिए आदेश भी जारी किया जा चुका है।

मिली हुई जानकारी के अनुसार, इस नियम को लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस (CP) हेमंत नागराले ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर के अनुसार, ‘ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग नहीं करेंगे, खासतौर पर जहां चेक नाका हो, वो सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चले। वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ रहा हो।’

बता दें कि, कई बार ऐसा होता है कि, सड़क से जाते हुए सिर्फ संदेह के आधार पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां रोक देते है और उनके बूट और गाड़ी के अंदर की जांच करने लग जाते हैं। इस वजह से सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित होता है। इस सर्कुलर में सभी ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की जांच करने से रोका गया है। बीच सड़क पर सिर्फ शक के आधार पर गाड़ियां रोक देने से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। इतना ही नहीं इस सर्कुलर में ट्रैफिक पुलिस को यातायात की आवाजाही पर निगरानी रखने को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा गया है। सर्कुलर में आगे यह भी कहा गया है कि अगर मोटर चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें यातायात पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा दे सकते है।

ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिसकर्मियों की तरफ से संयुक्त नाकाबंदी के दौरान पुलिस केवल यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वह वाहनों की जांच नहीं करेगी। यदि इन निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया, तो संबंधित यातायात चौकी के वरिष्ठ निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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