कर लें ये 5 काम, इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए नहीं देने पड़ेंगे CA को पैसे!

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई है. ज्‍यादातर लोग अपना रिटर्न (ITR) चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही भरवाते हैं. उन्हें लगता है कि ये कोई भारी काम है, जिसे वे खुद नहीं कर सकते. लेकिन वास्‍तव में ऐसा नहीं है. अगर कोई आयकरदाता चाहे तो खुद भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकता है. अब रिटर्न ऑनलाइन दाखिल होता है. आप घर बैठे भी यह जरूरी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं. इसका प्रोसेस बेहद ही आसान है. अगर आप स्‍वयं रिटर्न भरते हैं, तो आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे.

खुद ही अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने के लिए आपको पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी. आपको इनकम टैक्‍स फाइलिंग पोर्टल की प्रक्रिया को समझना होगा. साथ ही आपको आईटीआर दाखिल करते समय जरूरी दस्‍तावेजों को भी अपने पास एकत्रित करना होगा. वैसे अगर आप सीए से भी रिटर्न भरवाते हैं, तो भी आय और खर्च से संबंधित कागजात आपको ही जुटाकर सीए को देने होते हैं. आपको ऑनलाइन अपनी आईटीआर भरने से पहले कुछ काम करने होंगे. अगर आपने ये काम कर लिए तो आपके लिए रिटर्न भरना बेहद आसान हो जाएगा.

आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कई सारे डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत होगी. फॉर्म 16, 26एएस, एआईएस/टीआईएस, बैंक स्टेटमेंट, निवेश दस्तावेज, किराए की रसीदें आदि आपको जुटानी होगी. फाइनेंशिएल एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्‍स2विन के को-फाउंडर और सीईओ अभिषेक सोनी का कहना है कि आईटीआर फाइलिंग शुरू होने से पहले ही इन सारे डॉक्‍यूमेंट्स को एक जगह रख लेना चाहिए.

अगर आप अपनी आईटीआर खुद भरना चाहते हैं, तो आपको सभी स्रोतों से हुई अपनी आय का अच्‍छे से पता होना चाहिए. आपको वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्‍स और अन्‍य स्रोतों से हुई आय पर आयकर देना होता है. आपको अपनी आय की सही जानकारी होगी, तो आप आईटीआर फाइल करने के लिए सही फॉर्म चुन पाएंगे. साथ ही आपको मिलने वाली टैक्‍स छूट की जानकारी हो जाएगी और सभी डिडक्‍शन्‍स का पूरा फायदा उठा पाएंगे.

अलग-अलग आय वालों को आईटीआर दाखिल करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न फॉर्म भरने होते हैं. इसलिए आपको आईटीआर फाइल करना शुरू करने से पहले यह जरूर पता होना चाहिए कि आपकी आय पर कौन सा फॉर्म लागू होगा. अपनी टोटल आय को जानकार आप अपना फॉर्म चुन सकते हैं.

आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी कर योग्‍य आय की गणना कर लेनी चाहिए. अब बहुत से इनकम टैक्‍स कैलकुलेटर ऑनलाइन उपलब्‍ध हैं. इनकी मदद से आप कर योग्‍य आय की गणना कर सकते हैं. अभिषेक सोनी का कहना है कि आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार अपनी कर योग्य आय की गणना करने के लिए अपनी आय और डिडक्‍शन डिटेल का उपयोग करें. इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना टैक्स देना होगा और आप कितने रिफंड के पात्र हैं.

अगर आप पुरानी कर व्‍यवस्‍था अपनाकर आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो आप पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने इनकम टैक्‍स अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं के तहत मिलने वाली छूट और कटौतियों को क्‍लेम कर लिया है. अभिषेक सोनी का कहना है कि सभी डिडक्‍शन्‍स और एग्‍जम्‍पशन्‍स का लाभ उठाकर आप अपनी कर देयता कम कर सकते हैं. इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले इनकी जानकारी जरूर ले लें.

 

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