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सुकन्या समृद्धि पर सरकार ने ब्‍याज नहीं बढ़ाया लेक‍िन कर द‍िए ये बड़े बदलाव, आप भी जान‍िए

नई दिल्ली. व‍ित्‍त मंत्रालय के नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार पीपीएफ की ब्‍याज दर 7.1 प्रत‍िशत और सुकन्‍या समृद्ध‍ि पर म‍िलने वाला ब्‍याज 7.6 प्रत‍िशत सालाना पर ही बना हुआ है. इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. लेक‍िन सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना में सरकार की तरफ से प‍िछले द‍िनों में पांच बदलाव क‍िए गए हैं. आइए डालते हैं एक नजर-

सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियमों के तहत खाते में गलत ब्‍याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्‍याज हर वित्‍त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा. पहले यह त‍िमाही आधार पर खाते में क्रेड‍िट होता था.

पहले के न‍ियमों के तहत बेटी 10 साल में खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन नए नियमों में इसमें बदलाव क‍िया गया है. अब 18 साल की उम्र से पहले बेट‍ियों को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं है. 18 साल की उम्र से पहले तक अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करेंगे.

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सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये और अध‍िकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. न्‍यूनतम राश‍ि जमा नहीं होने पर अकाउंट ड‍िफॉल्‍ट हो जाता है. नए न‍ियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्‍योर होने तक खाते में जमा राश‍ि पर लागू दर से ब्‍याज मिलता रहेगा. पहले ऐसा नहीं था.

पहले दो बेट‍ियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्‍स छूट का लाभ म‍िलता था. लेक‍िन अब तीसरी बेटी के जन्‍म पर भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है. दरअसल, अब पहली बेटी के बाद होने वाली दो जुड़वां बेट‍ियों के ल‍िए खाता खोलने का प्रावधान है. इस तरह एक व्‍यक्‍त‍ि तीन बेट‍ियों के ल‍िए खाता खोल सकता है.

‘सुकन्या समृद्धि योजना’ के खाते को पहले बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर बंद क‍िया जा सकता था. लेकिन अब खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल क‍िया गया है. अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद क‍िया जा सकता है.

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