RBI का बड़ा फैसला: 2000 रुपये का नोट हुआ बंद, 30 सितंबर 2023 तक बैंक से बदलवा सकेंगे

नई दिल्ली: आरबीआई दो हजार के नए नोट जारी नहीं करेगा. हालांकि, ये बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा. इसका मतलब है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी. आरीबआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में दलील दी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट की वापसी की है. आपको बता दें कि साल 2016 में पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद दो हजार रुपए के नए नोट बाजार में आए थे.

RBI के मुताबिक 23 मई 2023 से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए तक नोट की बदली होगी. आरबीआई ने कहा है कि बैंक के दूसरे कामकाज प्रभावित न हो इस कारण ये फैसला लिया गया है.

नोटबंदी के बाद साल 2017 में आरबीआई 2000 रुपये के नोट को चलने में लेकर आया था. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राधिकरण लिमिटेड ने 2000 रुपये के नोट की छपाई नोटबंदी से 2.5-3 माह पहले अगस्त में ही शुरू कर दी थी. 2000 रुपये के नोटों की छपाई महज 2.5 महीने पहले शुरू हुई थी और तब 500 के नोट छप भी नहीं रहे थे. सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी.

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Lucknow Tribune के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें... -------------------------
E-Paper