Sunday, September 20, 2026
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राजनीतिक दलों को गुमनाम नकद चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 2 हजार रुपये की सीमा पर उठे सवाल

नई दिल्ली: राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम नकद चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होने वाली है। मामला आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है, जिसके तहत राजनीतिक दल 2,000 रुपये से कम की राशि नकद और बिना दानदाता की पहचान बताए स्वीकार कर सकते हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

याचिकाकर्ता खेम सिंह भाटी ने इस व्यवस्था को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए चुनौती बताया है। उनका कहना है कि गुमनाम नकद चंदे की व्यवस्था के कारण मतदाताओं को राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन के स्रोत और दानदाताओं के उद्देश्यों की जानकारी नहीं मिल पाती है।

आयकर अधिनियम की धारा 13ए को चुनौती

याचिका में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के खंड (डी) को असंवैधानिक घोषित कर समाप्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राजनीतिक दलों को किसी भी राशि का भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और उससे जुड़ी अन्य जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को किसी भी तरह का नकद चंदा स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ताकि राजनीतिक वित्त पोषण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

चुनावी बॉन्ड पर 2024 के फैसले का भी हवाला

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याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक चंदे की व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है और मतदाताओं को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला धन किन स्रोतों से आ रहा है।

राजनीतिक दलों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की मांग

याचिका में निर्वाचन आयोग को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से दाखिल किए जाने वाले फॉर्म 24ए में दर्ज चंदे से संबंधित विवरणों की जांच करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो दानदाताओं के पते और स्थायी खाता संख्या समेत आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं।

 

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