हश मनी केस में आया अमेरिकी कोर्ट का फैसला, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जाना होगा जेल
नई दिल्ली : अमेरिका में राजनीति का माहौल हमेशा से ही चर्चाओं का केंद्र रहा है. ऐसे में हाल ही के दिनों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चा में हैं. न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए गए गुप्त धन मामले में अपराधी ठहराया, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त सजा नहीं दी. यह मामला अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ पहला आपराधिक मामला है, जो अब समाप्त हो गया है.
ट्रंप के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पोर्न स्टार डैनियल्स को चुप रहने के लिए 130,000 डॉलर का भुगतान किया था. ट्रंप ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह उनके राजनीतिक विरोधियों की चाल है, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए न्याय सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं.
यह कोर्ट का फैसला ट्रंप के लिए राहत लेकर आया है, जहां जस्टिस जुआन मर्चन ने उन्हें “अनकंडिश्नल डिस्चार्ज” का आदेश दिया, जिसका मतलब है कि ट्रंप को न तो जेल की सजा मिलेगी, न कोई जुर्माना. हालांकि, यह मामला ट्रंप के रिकॉर्ड पर एक धब्बा छोड़ गया है, जो कि उनके राष्ट्रपति बनने की संभावना पर सवाल उठा रहा था.
10 दिनों के बाद ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला उनके प्रशासनिक कार्यकाल को कैसे प्रभावित करता है. ट्रंप ने कहा कि यह फैसला उनके राजनीतिक विरोधियों की एक असफल योजना का हिस्सा है, जो उन्हें चुनाव हारने के लिए मजबूर करना चाहते थे. हालांकि, अब जबकि कोई कानूनी रुकावट नहीं है, ट्रंप का राष्ट्रपति बनना लगभग निश्चित है.
ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय में सजा स्थगन की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बावजूद, ट्रंप ने इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला लिया है, जो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है. इस पूरे प्रकरण ने ट्रंप और उनके समर्थकों को निश्चित रूप से राहत दी है, लेकिन उनके आलोचकों के लिए यह एक ऐसा मुद्दा बना रहेगा, जो उनके भविष्य के राजनीतिक करियर पर सदैव छाया रहेगा.