सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं अभिलेखों की फोटो कापी के आधार पर प्राईवेट लोगों के पक्ष में अमलदरामद कराने पर जिलाधिकारी ने की कठोर कार्यवाही

बरेली, 11 मई। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तहसील नवाबगंज के ग्राम ज्योरा मकरन्दपुर में सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं अभिलेखों की फोटो कापी के आधार पर प्राईवेट लोगों के पक्ष में अमलदरामद करने में संलिप्तता पाए जाने अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार नवाबगंज दुष्यन्त प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से तहसील नवाबगंज से हटाकर जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट से सम्बद्ध किया गया है, कानूनगो श्याम सुन्दर गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर किया गया है तथा लेखपालरामचन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० द्वारा भी इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे के संबंध में संलिप्तता पायी जाती है और वह दो बार निलम्बित हो चुके हों तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही अमल में लायी जाए। अतः उक्त निर्देशों के क्रम में यह कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

उपजिलाधिकारी नवाबगंज द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम ज्योरा मकरन्दपुर में वर्ष 2013 में पट्टे हुए थे जिसमे 16 नंबर को लेकर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इसमें कूटरचित तरीके से अभिलेखों में फेरबदल किया गया है। जिसमे धारा 38 के अंतर्गत बिना लेखपाल कि रिपोर्ट के कानूनगो द्वारा गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया और तहसीलदार द्वारा भी बिना यथोचित परीक्षण करे प्रकरण को उपजिलाधिकारी न्यायिक के न्यायालय में भेज दिया गया और छायाप्रतियों के आधार पर अमलदरामद करा दिया गया।
जिस पर दोषी पाए जाने वालो के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही कि गयी है।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
