जर्मनी का नागरिक और बन गया भारत में चार बार विधायक! हाई कोर्ट ने लगा दिया लाखों का जुर्माना
नई दिल्ली : तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार (09 दिसंबर, 2024) को कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास की दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि के. चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस से विधायक रह चुके चेन्नामनेनी रमेश एक जर्मन नागरिक हैं और उन्होंने वेमुलावाड़ा सीट से चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और खुद को एक भारतीय नागरिक के रूप में पेश किया.
अदालत ने माना कि रमेश जर्मन दूतावास से यह पुष्टि करने वाले दस्तावेज पेश करने में विफल रहे कि वह अब उस देश के नागरिक नहीं हैं. अदालत ने उनके ऊपर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 25 लाख रुपये श्रीनिवास को दिलवाए हैं, जिनके खिलाफ रमेश नवंबर 2023 का चुनाव हार गए थे.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में श्रीनिवास ने कहा, “पूर्व विधायक चेन्नामनेनी रमेश पर कड़ी प्रतिक्रिया. रमेश पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो जर्मन नागरिक के तौर पर झूठे दस्तावेजों के आधार पर विधायक चुने गए थे.”
रमेश इससे पहले वेमुलावाड़ा सीट से चार बार जीते थे. 2009 में तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर और फिर 2010 से 2018 तक तीन बार, जिसमें पार्टी बदलने के बाद हुआ उपचुनाव भी शामिल है. कानून के मुताबिक, गैर-भारतीय नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकते या वोट नहीं दे सकते.