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PAN-आधार लिंकिंग पर इनकम टैक्स विभाग ने दी बड़ी राहत, जानें किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा

नई दिल्ली. पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की कल यानी 30 जून 2023 को अंतिम तारीख थी. कई लोग इसे लेकर अंदाजा लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिंकिंग डेडलाइन को आगे बढ़ाएगा या नहीं. फिलहाल डेडलाइन को लेकर इनकम टैक्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है. लेकिन आयकर विभाग ने शुक्रवार देर रात एक ट्वीट में पैन धारकों द्वारा आधार लिंकिंग के लिए शुल्क के भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई की रिपोर्ट की गई घटनाओं पर सफाई दी.

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं. ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘e-pay tax’ टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है. अगर पेमेंट सफल रहा है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं.

डिपार्टमेंट ने आगे ट्वीट में कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्डहोल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी.

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इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पैन से आधा को जोड़ने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है. डिपार्टमेंट ने बताया कि पैन होल्डर जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है. ऐसे में उन्हें अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

 

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