Saturday, June 6, 2026
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अपर आयुक्त(न्यायिक) की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक हुई सम्पन्न

बरेली, 05 जून। अपर आयुक्त(न्यायिक) मनोज कुमार की अध्यक्षता में आज मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक के दौरान औद्योगिक प्रयोजन हेतु कंस्ट्रक्शन पोर्शन पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू किए जाने का प्राविधान कराये जाने पर सचिव बरेली विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24.04.2026 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्धग्रहण एवं संग्रहण) तृतीय संशोधन नियमावली-2026 जारी किया गया। जिसके अन्तर्गत वृहद एवं लघु उद्योग भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग गुणन घटक (LUMF) को 0.5 रखा गया है एवं बरेली विकास क्षेत्र के लिए विकास शुल्क की दर 1450/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया गया है, जिस पर उद्यमियों द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

बैठक में जीएसटी पोर्टल के ई-वे बिल प्रणाली की तरह ही मण्डी समिति के पोर्टल पर गेट पास की प्रणाली करवाने के अनुरोध पर उप निदेशक मंडी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित उद्यमी संगठन द्वारा प्रत्यावेदन प्राप्त हो गया है, जिसे ई-वे बिल के अनुसार ही मण्डी समिति के गेट पास की व्यवस्था कराने हेतु आयुक्त महोदय के स्तर से शासन को प्रेषित कराया जायेगा।

बैठक में नाथधाम एम०एस०एम०ई० टाउनशिप योजना की प्रगति के संबंध में सचिव बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि रहपुरा जागीर में लगभग 10.00 हेक्टेयर भूमि क्रय की जा चुकी है, भूमि अधिग्रहण के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

बैठक में औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में एस०टी०पी स्थापित किये जाने के संबंध में आर०एम० यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के मापन, सर्वेक्षण तथा एस०टी०पी० तक प्रस्तावित सीवर लाइन के संरेखण एवं डिजाइन संबंधी कार्यों हेतु प्रारंभिक रूप से रुपए 5.00 लाख की धनराशि मांगी गयी है, जिसकी माँग यूपीसीडा मुख्यालय से की गयी है। धनराशि प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, जिस पर निर्देश दिए गए कि आर०एम०यूपीसीडा उपरोक्त कार्य हेतु पैरवी करें।

औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु भूखण्ड संख्या बी-29 के उपविभाजन कर भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के वास्तु एवं नियोजन अनुभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति मिलने की संभावना है। भूमि के सृजन उपरान्त अग्निशमन केन्द्र का निर्माण प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा।

संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा एम0ओ0यू0 क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि बरेली मण्डल में कुल 859 एमओयू धनराशि 63214.79 करोड़ के सापेक्ष 442 इकाईयां धनराशि 24945.98 करोड़ जीबीसी हेतु तैयार है तथा 389 इकाईया धनराशि 15331.64 करोड़ वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी है, जिनमें से जीबीसी 5.0 के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य 24000 करोड़ के सापेक्ष 145 इकाईयां धनराशि रुपए 9885.97 करोड़ जीबीसी हेतु तैयार है तथा 108 इकाईयों धनराशि 6270.99 करोड़ की वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी है, सम्मिलित है। जिस पर निर्देश दिये गये कि उद्यमी मित्र एवं उपायुक्त उद्योग अपने जनपद के आवंटित लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपने जनपद के निवेशकों से समन्वय करते हुए सम्बन्धित विभाग से सामंजस्य स्थापित कर लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही जीबीसी 5.0 के अन्तर्गत जो इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी है उनका स्थलीय निरीक्षण कर क्रियाशील इकाई की सूची फोटोग्राफ सहित तैयार करें तथा जो इकाईयां वणिज्यिक उत्पाद हेतु लम्बित है उनकी समस्याओं का निराकरण कराये।

बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत प्रगति के साथ-साथ बरेली मंडल के जनपदवार सबसे खराब पांच बैंकों की प्रगति की समीक्षा की गयी। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि 27.06.2026 को एम०एस०एम०ई० दिवस है तथा जब तब आवंटित लक्ष्य का 30 प्रतिशत पूर्ति प्रत्येक दशा में प्राप्त करने के आदेश प्राप्त हुए है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 12.06.2026 तक बैंकों को आवंटित लक्ष्य का न्यूनतम 30 प्रतिशत आवेदन पत्रों को ऋण स्वीकृत कराते हुए उनका वितरण कराना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नही बरती जाये।

बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के क्षेत्रीय/मुख्य प्रबन्धकों द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह दिनांक 12.06.2026 तक उनको आवंटित लक्ष्य का कम से कम 30 प्रतिशत की पूर्ति अवश्य कर ली जायेगी। बैंक के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण की अनिवार्यता तथा उसका प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने मे कठिनाई होने के कारण ऋण वितरण में परेशानी हो रही है। इस पर संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा मंडल के जनपदों के समस्त सी० युवा फैलो को निर्देशित किया गया कि वह लाभार्थियों से मिलकर उनका प्रशिक्षण पूर्ण कराये तथा बैंक शाखा प्रबन्धकों से समन्वय स्थापित कर पात्र लाभार्थियों के सभी प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उनको ऋण स्वीकृत/वितरण कराना सुनिश्चित करायें। जिस पर निर्देश दिये गये कि उपायुक्त उद्योग स्वयं भी योजनान्तर्गत प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते रहे तथा जो बैंक सहयोग नहीं दे रहे हैं उनके संबंध में उनके वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाये।

बैठक में सचिव बरेली विकास प्राधिकरण वंदिता श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान, मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग ज्ञान प्रकाश, अजय शुक्ला, अभिनव अग्रवाल, गुरप्रीत सिंह, एस०के० सिंह, मयूर धीरवानी, आशुतोष शर्मा, विमल रेवाड़ी, मो० आरिफ आदि उद्यमीगण उपस्थित रहें।

बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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