UP RERA की बड़ी पहल: वाराणसी में घर खरीदारों को किया जागरूक, सुरक्षित प्रॉपर्टी निवेश के लिए बताए अहम नियम
वाराणसी: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने वाराणसी मंडल में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित निवेश के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संवादात्मक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गृह खरीदारों, आवंटियों, प्रमोटरों और पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम, सुरक्षित निवेश के उपायों और शिकायत निवारण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। वाराणसी मंडलायुक्त एस. राजालिंगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्णबोरा भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

‘जागरूक उपभोक्ता ही कर सकता है सुरक्षित निवेश’
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में सुरक्षित निवेश का सबसे मजबूत आधार उपभोक्ताओं की जागरूकता है। उन्होंने कहा कि यूपी रेरा का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना भी है।
उन्होंने संभावित घर खरीदारों को सलाह दी कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उससे जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों का सत्यापन अवश्य करें और किसी भी विवाद की स्थिति में समय रहते यूपी रेरा से संपर्क करें।
निवेश से पहले इन दस्तावेजों की जांच जरूरी
कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले रेरा पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की वैधता, स्वीकृत लेआउट प्लान, भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, निर्माण की प्रगति, प्रस्तावित पूर्णता अवधि, परियोजना के लिए निर्धारित बैंक खाता, प्रमोटर का पूर्व रिकॉर्ड और संबंधित रियल एस्टेट एजेंट के पंजीकरण की जांच अवश्य करनी चाहिए।
इसके साथ ही यह भी सलाह दी गई कि केवल आकर्षक विज्ञापनों या प्रचार सामग्री के आधार पर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए।
बुकिंग के बाद भी रखें परियोजना पर नजर

यूपी रेरा ने घर खरीदारों को सलाह दी कि संपत्ति बुक करने के बाद भी परियोजना की प्रगति पर लगातार नजर रखें। आवंटन पत्र, विक्रय अनुबंध, भुगतान रसीदें और अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा गया, ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके।
घर खरीदारों को बताए गए कानूनी अधिकार
कार्यक्रम में रेरा अधिनियम के तहत घर खरीदारों को मिलने वाले अधिकारों की जानकारी भी दी गई। इसमें परियोजना की पारदर्शी जानकारी प्राप्त करने, निर्धारित प्रारूप में विक्रय अनुबंध करने, समय पर कब्जा और रजिस्ट्री प्राप्त करने, देरी होने पर ब्याज पाने, आवश्यक परिस्थितियों में धनवापसी लेने तथा भ्रामक विज्ञापन या अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति मांगने के अधिकार शामिल हैं।
प्रतिभागियों को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
प्रश्नोत्तर सत्र में दूर की गईं शंकाएं
कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने कब्जा मिलने में देरी, धनवापसी, रजिस्ट्री, ब्याज, प्रमोटरों की जिम्मेदारियों और शिकायत निवारण प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न पूछे। यूपी रेरा के अधिकारियों ने सभी सवालों के जवाब देते हुए रेरा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में यूपी रेरा मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।
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