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470 शिकायतकर्ताओं के लिए यूपी-रेरा का बड़ा निर्देश, बैंक खाते का शपथ-पत्र नहीं दिया तो अटक सकती है वसूली की रकम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) ने 470 शिकायतकर्ताओं से अपने अद्यतन बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने की अपील की है। प्राधिकरण का कहना है कि बैंक खाते से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामलों में प्रामोटरों से वसूल की गई धनराशि शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों में अंतरित नहीं हो पा रही है।

470 मामलों में बैंक विवरण अब तक लंबित

उ.प्र. रेरा के मुताबिक कुल 470 शिकायतों में संबंधित शिकायतकर्ताओं ने अभी तक अपने अद्यतन बैंक खाते का विवरण शपथ-पत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया है। इसके चलते प्रामोटरों से वसूल की गई रकम संबंधित शिकायतकर्ताओं के खातों में भेजने की प्रक्रिया लंबित है।

प्राधिकरण ने बताया कि इस संबंध में शिकायतकर्ताओं के पंजीकृत ई-मेल पते पर कई बार सूचना भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद आवश्यक बैंक विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण धनराशि के अंतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

₹10 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा नोटरीकृत शपथ-पत्र

प्राधिकरण ने संबंधित सभी शिकायतकर्ताओं से अपने अद्यतन बैंक खाते का सही और पूर्ण विवरण ₹10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ-पत्र के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। शिकायतकर्ता यह शपथ-पत्र स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं या स्वयं संबंधित उ.प्र. रेरा कार्यालय में पहुंचकर जमा कर सकते हैं।

उ.प्र. रेरा ने स्पष्ट किया है कि शपथ-पत्र में दर्ज बैंक खाते की जानकारी सही और अद्यतन होनी चाहिए, ताकि वसूल की गई धनराशि के अंतरण के दौरान किसी तरह की समस्या न आए।

एनसीआर के शिकायतकर्ताओं को गौतमबुद्ध नगर कार्यालय में जमा करना होगा शपथ-पत्र

प्राधिकरण ने शिकायतकर्ताओं के लिए शपथ-पत्र जमा करने को लेकर भी अलग-अलग व्यवस्था स्पष्ट की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों से संबंधित शिकायतकर्ताओं को अपना नोटरीकृत शपथ-पत्र उ.प्र. रेरा के गौतमबुद्ध नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

वहीं, एनसीआर से बाहर के अन्य जिलों से संबंधित शिकायतकर्ताओं को अपना नोटरीकृत शपथ-पत्र उ.प्र. रेरा के लखनऊ स्थित कार्यालय में तत्काल जमा करना होगा।

बैंक विवरण मिलते ही आगे बढ़ेगी रकम ट्रांसफर की प्रक्रिया

उ.प्र. रेरा ने कहा है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से बैंक खाते का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद प्रामोटरों से वसूल की गई धनराशि को उनके खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

प्राधिकरण ने संबंधित शिकायतकर्ताओं से अपील की है कि वे बैंक विवरण उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी न करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना शपथ-पत्र जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय में जमा कराएं।

सही और सक्रिय बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी

प्राधिकरण ने सभी संबंधित शिकायतकर्ताओं से अपने बैंक खाते का सही, सक्रिय और अद्यतन विवरण उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इससे प्रामोटरों से वसूल की गई धनराशि के अंतरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकेगी और पात्र शिकायतकर्ताओं को उनकी धनराशि प्राप्त हो सकेगी।

 

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