नकली नोट मिलने पर तुरंत करें ये काम, जानिए क्या हैं नकली नोट के नियम, कितने साल की हो सकती है सजा
नई दिल्ली। नकली नोट एक बहुत बड़ी समस्या है। असली जैसा दिखने के कारण कई बार लेनदेन के दौरान ऐसे नोट आपकी जेब में आ जाते हैं। अगर आप नकली नोट को दोबारा से चलाने की कोशिश करते हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं कि नकली नोट मिलने पर क्या करें।
अगर आपके पास नकली नोट आ गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है या फिर तत्काल प्रभाव से उसके बदले को अन्य वस्तु खरीदने की कोशिश न करें। ऐसा करने पर आप कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं।
नकली नोट मिलने पर संबंधित कानूनी एजेंसी के पास जाकर सूचित करें। नोट का सीरियल नंबर, राशि और जिस व्यक्ति की ओर से आपको प्राप्त हुआ है। उसके बारे में बताएं।
अगर आपको नकली नोट मिल जाता है तो नुकसान के तैयार रहना है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों की ओर से नकली नोट आप से लेने के बाद वापस नहीं किया जाता है।
अगर आप नकली नोट के जरिए लेनदेन करते हुए पाए जाते हैं। ये आईपीसी की धारा 489 में एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपको दस साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
अगर आपको एटीएम के जरिए नकली नोट मिलता है तो रिफंड मिलेगा। इसके लिए जैसे ही नकली नोट निकले आपको एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में उसके आगे और पीछे की साइड दिखानी है। इसके बाद गार्ड को सूचित करना है। साथ ही एटीएम से लेनदेन की रसीद लेना ना भूलें। इसके बाद आप संबंधित बैंक में जाकर अपना नोट बदल सकते हैं।