केंद्र का नया आदेश: IAS-IPS अधिकारियों को देना होगा अपने शेयर बाजार से संबंधित लेनदेन का विवरण

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश देश के सबसे बड़े पद पर बैठे अधिकारियों के लिए है। जानकारी के अनुसार केंद्र ने IAS, IPS और आईएफएस अधिकारियों से उनका शेयर बाजार (stock market) से संबंधित लेनदेन का विवरण मांगा है। केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (All India Service officers) से कहा है कि यदि शेयर बाजार, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो वे इसकी जानकारी मुहैया करवाएं।

कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत हाल में एक आदेश जारी किया है। यह जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी प्रकार की जानकारी से अतिरिक्त होगी।

जानकारी के अनुसार ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के सदस्यों पर लागू होंगे। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है।

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