टाटा पावर के उपभोक्‍ता को बिजली का खम्भा हटाने पर सज़ा, 60 हजार जुर्माना

नयी दिल्ली: दिल्ली में बिजली संबंधी मामलों की सुनवायी करने वाली रोहिणी की एक अदालत ने एक व्यक्ति को बिजली का खंभा गैर-कानूनी रूप से एक जगह से दूसरी जगह हटाने का दोषी करार देते हुए उसे सज़ा सुनाई है और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

खंभा को शिफ्ट करने के कारण टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के विद्युत वितरण नेटवर्क के तारों और एबीसी केबलों को नुकसान पहुंचा था। बिजली वितरण कंपनी ने एक बयान में कहा है कि अदालत ने मन विहार निवासी रमेश कुमार अग्रवाल को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर छह माह के प्रोबेशन पर छोड़ दिया है और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने तथा अदालत के हर फैसले का निष्‍ठापूर्वक पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश (विद्युत) जितेंद्र सिंह की अदालत ने उपभोक्ता को विद्युत अधिनियम की धारा 136/139 के तहत सज़ा और जुर्माना के अलावा उसे 3,000 रुपए खंभे को ठीक करने के खर्च की भरपायी के लिए अदा करने के भी निर्देश हैं। कंपनी ने कहा है कि तीन अन्‍य मामलों में भी अभियुक्‍तों को बिजली के खंभे हटाने के मामले में सज़ा सुनायी गई है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Lucknow Tribune के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें... -------------------------
E-Paper