मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में संस्था/विद्यालय में सडक सुरक्षा एवं विद्यार्थियों के परिवहन हेतु मान्य परिवहन साधनों के प्रयोग के सबंध में बैठक सम्पन्न कर लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय
बरेली ,15 दिसम्बर। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में संस्था/विद्यालय में सड़क सुरक्षा एवं विद्यालय के परिवहन हेतु मान्य परिवहन साधनों के प्रयोग के संबंध में बैठक की गयी। विद्यार्थियों के परिवहन में सम्भावित लापरवाही के कारण विगत माहों में कई अप्रिय घटनाएं प्रकाश में आईं। विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन हेतु समय-समय पर शासन/विभाग द्वारा निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं। मण्डलायुक्त द्वारा पूर्व में भी सड़क सुरक्षा एवं विद्यालय छात्र/छात्राओं के यातायात हेतु परिवहन विभाग से अनुबन्धित वाहनों के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। मण्डलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान (छब्बीसवॉं संशोधन) नियमावली, 2018 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विद्यालय में छात्रों के सुरक्षित परिवहन के दृष्टिगत नियम व शर्तों के साथ ही स्कूल वाहनों के विरूद्व चेकिंग में यदि छात्रों का परिवहन बिना मानक पूर्ण किए जाता है तो ऐसे विद्यालय की एन0ओ0सी0 निरस्त की जा सकती है, यह उल्लेखनीय है कि सी0बी0एस0ई0/सी0आई0एस0सी0ई0 बोर्ड की मान्यता हेतु राज्य स्तर से निर्गत की जाने विषयक एन0ओ0सी0 हेतु मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णयोपरान्त समस्त विद्यालयों को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि ’’राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे, संस्था/विद्यालय उसका अनुपालन करेगी।
मण्डलायुक्त द्वारा इस नियमावली के अनुसार स्कूली वाहनों में छात्रों के सुरक्षित परिवहन हेतु विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के दायित्वों के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न निर्देश दिए गए कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित की जाए तथा समिति की नियमित बैठकें की जाएं। प्रश्नगत समिति यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों में बिना फिटनेस के अथवा बिना मानक/अनुबन्ध/परमिट के वाहनों का प्रयोग किसी भी दशा में विद्यार्थियों के परिवहन में न किया जाए। समिति विद्यालयों में अनुबन्धित यानों के दस्तावेज जैसेः रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण-पत्र, लाइसेन्स का परीक्षण करेगी तथा विहित प्राविधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराएगी तथा समिति चालक का नियमित परीक्षण, पुलिस सत्यापन कराएगी तथा समय-समय पर शासन/विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करेगी। विद्यालय स्तर पर उ0प्र0 शासन, परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0ः 49/2018/1952/तीस -4-2018-17(सा0)/2018 दिनॉंकः 17.12.2018 का अनुपालन भी समिति द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
विद्यालय समिति विद्यालयों में छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूली मानक पूर्ण करने वाले वाहनों का अनुबन्ध कर विद्यार्थियों का परिवहन कराया जाना सुनिश्चित कराएगी तथा विद्यालय में बिना मानक पूर्ण करने वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाएगी। समिति परिवहन के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने विषयक प्रधानाचार्य से हस्ताक्षरित शपथ-पत्र सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।
गौरतलब है कि अभी तक स्कूल के बच्चों के आवागमन में प्रयोग होने वाली वैन का अन्य कार्याे हेतु प्रयोग वर्जित था। बैठक में ठेका परमिट से आच्छादित वैन के संबंध में निर्णय लिया गया कि स्कूल वाहन नियमावली में स्थापित प्राविधान के अनुरूप स्कूली वाहनों हेतु निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण करते हुए वैन के चारों और निर्धारित मानक के अनुरूप पीली पट्टी लगाकर अन्य कार्याे के साथ-साथ स्कूलों में भी बच्चों के परिवहन हेतु प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के वैन में अभिभावकों एवं वाहन स्वामी के मध्य हुए करार की प्रति तथा छात्रो की सूची वाहन पर रखना अनिवार्य होगा। इस प्रकार वाहनों को अपने वैन का रंग पूरा पीला कराया जाना आवश्यक नहीं होगा । बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट