Thursday, August 20, 2026
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घर बैठे ई-मेल से मिलेगी रेरा आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी, आवंटियों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं

लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर: उत्तर प्रदेश रेरा ने आवंटियों और शिकायतकर्ताओं के लिए रेरा बेंच के आदेशों के अनुपालन और रिकवरी सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया को आसान किया है। अब संबंधित लोग घर बैठे ई-मेल के माध्यम से अपने मामले की स्थिति और जरूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित बेंच के ई-मेल पते पर अपने मामले का विवरण भेजना होगा।

शपथ पत्र नहीं देने से अटक रही राशि की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश रेरा के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें आवंटी या शिकायतकर्ता आवश्यक शपथ पत्र उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके चलते रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलने वाली राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया में परेशानी हो रही है।

प्राधिकरण के अनुसार कई मामलों में जानकारी के अभाव या लापरवाही के कारण शपथ पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता। इससे पात्र आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को उनकी देय राशि प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है।

आवश्यक शपथ पत्र समय पर देने की अपील

उत्तर प्रदेश रेरा ने हाल ही में रिकवरी सर्टिफिकेट के संबंध में आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को आवश्यक जानकारी दी थी। प्राधिकरण ने कहा था कि जहां आवश्यक हो, वहां शपथ पत्र प्रस्तुत कर रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलने वाली राशि प्राप्त की जाए।

प्राधिकरण ने आवंटियों और शिकायतकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने मामले में रेरा बेंच द्वारा पारित आदेश, उसके अनुपालन और जारी रिकवरी सर्टिफिकेट से संबंधित जरूरी प्रक्रिया समय से पूरी करें। जहां शपथ पत्र देना आवश्यक है, वहां उसे निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

ई-मेल में ये जानकारी देना जरूरी

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अपने मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता ई-मेल में मामला संख्या, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या, परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम और अपनी समस्या का संक्षिप्त विवरण जरूर दें। इससे संबंधित मामले की जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

मुख्यालय की बेंच के लिए यह ई-मेल

मुख्यालय की बेंचों से संबंधित मामलों की जानकारी के लिए आवंटी और शिकायतकर्ता rro.hq@up-rera.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय की बेंच के लिए यह ई-मेल

क्षेत्रीय कार्यालय की बेंचों से संबंधित मामलों के लिए rro.ncr@up-rera.in पर ई-मेल किया जा सकता है।

रेरा का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना

उत्तर प्रदेश रेरा का कहना है कि उसका प्रयास आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को उनके मामलों से जुड़ी जानकारी सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण चाहता है कि केवल जानकारी के अभाव या आवश्यक शपथ पत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण पात्र लोगों को रिकवरी सर्टिफिकेट की राशि प्राप्त करने में परेशानी न हो।

 

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