Top Newsउत्तर प्रदेशराज्य

आगामी बरेली – मुरादाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत मंडलायुक्त की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न

बरेली, 29 सितम्बर।आगामी बरेली–मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद (एमएलसी) निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत कल कमिश्नरी सभागार, बरेली में मंडलायुक्त शम्भू कुमार की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

मंडलायुक्त ने निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम, नामांकन प्रक्रिया तथा आदर्श आचार संहिता (MCC) के सभी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराने में सहयोग करने का आह्वान किया।

बैठक में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री करण अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितम्बर 2026 को जारी होगी। नामांकन पत्र 29 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक संबंधित आरओ/एआरओ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 7 अक्टूबर, नाम वापसी 9 अक्टूबर, मतदान 23 अक्टूबर 2026 को प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक तथा मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी।

नामांकन पत्र केवल अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तथा डाक, फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम चार नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। नामांकन के समय निर्वाचन नामावली में अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक के विवरण का तकनीकी मिलान भी किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि नामांकन के साथ सभी आवश्यक अभिलेख पूर्ण एवं सही रूप में संलग्न किए जाएं। फॉर्म-26 शपथ पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे जाएं तथा जहां लागू न हो वहां “Nil” अथवा “Not Applicable” अंकित किया जाए। अंतिम नामांकन दिवस दिनांक 6 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक आर.ओ. के समक्ष उपलब्ध कराई जाए।

-------------------------------------------------------------------------------------------

बैठक में आदर्श आचार संहिता के विशेष प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया कि मंत्रियों के शासकीय भ्रमण को चुनाव प्रचार के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा तथा सरकारी मशीनरी एवं कार्मिकों का चुनावी उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के उद्घाटन, शिलान्यास अथवा अन्य कार्यक्रमों में भी आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा

बैठक में स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन अवधि में ऐसी किसी नई नीति, योजना अथवा कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाएगी जिससे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता प्रभावित हों। निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक बैठकों में चुनाव प्रयोजन से नहीं बुलाया जाएगा तथा सरकारी योजनाओं एवं नए विकास कार्यों की स्वीकृति अथवा शुभारम्भ भी आयोग की अनुमति एवं प्रावधानों के अनुरूप ही होगा। आरओ एवं एआरओ के स्थानांतरण संबंधी मामलों में भी निर्वाचन आयोग के निर्देश प्रभावी रहेंगे।

इसके अतिरिक्त शराब की बिक्री एवं वितरण पर ड्राई डे संबंधी प्रावधान, चुनाव प्रचार में वाहनों एवं काफिलों के उपयोग, मतदान समाप्त होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि में प्रचार प्रतिबंध, सरकारी भवनों, गेस्ट हाउस, डाक बंगले एवं सार्वजनिक स्थलों के समान उपयोग तथा किसी भी राजनीतिक दल को विशेष सुविधा न दिए जाने सम्बन्धित निर्वाचन आयोग के निर्देशों से भी प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया में समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा तथा किसी भी शिकायत, समस्या अथवा प्रक्रिया संबंधी विषय को समय से आरओ/एआरओ के संज्ञान में लाया जाए, जिससे निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री करण अधिकारी बरेली एवं मुरादाबाद मंडल निर्वाचन क्षेत्र /अपर आयुक्त न्यायिक प्रीति जायसवाल व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

---------------------------------------------------------------------------------------------------