गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर, 21 दिन की फरलो मंजूर; 2020 के बाद 17वीं बार अस्थायी रिहाई
रोहतक: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार सुबह रोहतक की हाई सिक्योरिटी सुनारिया जेल से बाहर आ गया। उसे 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है। वर्ष 2020 के बाद यह उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई है। राम रहीम दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। जेल से बाहर निकलने के बाद वह सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना हुआ।
सुबह 6:05 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच निकला
गुरमीत राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6:05 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनारिया जेल से बाहर आया। जानकारी के मुताबिक, फरलो की अवधि के दौरान वह सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में रहेगा। इससे पहले वह 26 जून को 30 दिन की पैरोल पूरी करने के बाद जेल वापस लौटा था। इसके करीब दो महीने के भीतर ही उसे फिर अस्थायी रिहाई मिल गई है।

दुष्कर्म और हत्या के मामलों में सुनाई जा चुकी है सजा
डेरा प्रमुख को अगस्त 2017 में दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। राम रहीम को अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है, जिसमें सिरसा के पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या का मामला भी शामिल है।
बार-बार पैरोल और फरलो पर उठते रहे सवाल
राम रहीम को गंभीर आपराधिक मामलों में सजा होने के बावजूद बार-बार अस्थायी रिहाई मिलने को लेकर समय-समय पर सवाल और आलोचना होती रही है। इस साल जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद मई में 30 दिन की पैरोल पर वह जेल से बाहर आया था। पैरोल पूरी होने के बाद 26 जून को उसे सुनारिया जेल लौटना पड़ा था।
2020 से अब तक 17 बार जेल से बाहर
आधिकारिक जेल रिकॉर्ड में कैदी संख्या 8647/C के रूप में दर्ज राम रहीम को वर्ष 2020 से अब तक कुल 17 अस्थायी रिहाइयां मिल चुकी हैं। इनमें पैरोल और फरलो दोनों शामिल हैं। ताजा 21 दिन की फरलो उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई है।
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राम रहीम को कब-कब मिली अस्थायी रिहाई
पहली रिहाई अक्टूबर 2020 में एक दिन के लिए मिली थी। मई 2021 में मां से मिलने के लिए उसे 12 घंटे की रिहाई दी गई। फरवरी 2022 में 21 दिन, जून 2022 में 30 दिन और अक्टूबर 2022 में 40 दिन की रिहाई मिली। जनवरी 2023 में 40 दिन, जुलाई 2023 में 30 दिन और नवंबर 2023 में 21 दिन के लिए वह जेल से बाहर आया।
जनवरी 2024 में उसे 50 दिन, अगस्त 2024 में 21 दिन और अक्टूबर 2024 में 20 दिन की अस्थायी रिहाई मिली। इसके बाद जनवरी 2025 में 30 दिन, अप्रैल 2025 में 21 दिन और अगस्त 2025 में 40 दिन की रिहाई हुई। जनवरी 2026 में 40 दिन और मई 2026 में 30 दिन की पैरोल मिली। अब अगस्त 2026 में उसे 21 दिन की फरलो दी गई है।
किस नियम के तहत मिलती है फरलो और पैरोल
राम रहीम की अस्थायी रिहाई हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) एक्ट, 2022 के तहत होती है। इस व्यवस्था के तहत पात्र कैदियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो दी जा सकती है। हालांकि, अस्थायी रिहाई संबंधित शर्तों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर निर्भर करती है।

