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पांच दिन में पैन कार्ड को आधार से कर लें लिंक, उसके बाद इस सरकारी फैसले से जो होगा वो सोच भी नहीं सकते!

नई दिल्ली. सरकार की ओर से काफी वक्त से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है. वहीं अब पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है. ऐसे में अगर इस सरकारी फैसले के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने की आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. इसके लिए अब कुछ ही दिन बाकी है.

आयकर विभाग के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहने पर अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए क्योंकि अंतिम तारीख पास है. सभी के लिए जरूरी है कि 31 मार्च तक स्टेप्स को सही तरीके से खत्म कर लें. सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जरिए जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर एक व्यक्ति को आईटी अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करना पड़ता है. उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बेहतर होगा कि आखिरी तारीख यानी 31 मार्च 2023 के भीतर दोनों आईडी को लिंक करा लिया जाए.

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– आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके ITR दाखिल नहीं कर सकते.
– आपके लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे.
– दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में आपकी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी.
– टैक्स की ऊंची दर से कटौती की जाएगी.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा. सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऊपर बताई गई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

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