विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के लिए चलाया जा रहा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान

 

बरेली, 04 नवम्बर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान तिथियां 04 नवम्बर, 05 नवम्बर मतदाता बनने के लिए दावे और आपत्तियां (फार्म-6, 6ए, 7 व 8) मतदेय स्थलों पर लिये जाएंगे, इस हेतु बीएलओ बूथ पर मौजूद रहेंगे।

उक्त के बाद 25 नवम्बर, 26 नवम्बर, 02 दिसम्बर तथा 03 दिसम्बर, 2023 निर्धारित विशेष तिथियों पर सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाकर मतदाता बनने हेतु पंजीकरण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया है कि मतदाता सूची आलेख्य प्रकाशन दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से दिनांक 09 दिसम्बर 2023 के मध्य सभी मतदान केंद्रों पर देखने के लिये उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर Search Your name Electoral Roll  बटन पर क्लिक करके मतदाताओं द्वारा अपने से सम्बंधित विवरण की पुष्टि की जा सकती है। मतदाता https//electoralsearch.in एवं https://voters/eci.gov.in पर भी अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। अपने मोबाइल में  VoterHelp Line app डाउनलोड करके भी उक्त सेवाएं प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने बताया है कि दिनांक 01 जनवरी 2024 को जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए और जो मतदाता सूची में अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। जिलाधिकारी ने समस्त जनपद वासियों से अपील की है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, वह संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं अथवा जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसके माध्यम से भी संशोधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से भी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा है कि जब हमारा नाम मतदाता सूची में सम्मिलित रहेगा, तभी हम अपने हिसाब से सोच समझ कर अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके अपने देश को चलाने के लिए सरकार का चयन अपने वोट के माध्यम से कर सकेंगे, इसके लिए अधिकाधिक संख्या में अपना नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित कराएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए तथा ऐसे व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से मतदाता सूची में नहीं है या उनकी मृत्यु हो गई है अथवा उनका नाम एक से अधिक जगहों पर हो या जिस जगह पर उनका नाम मतदाता सूची में है, वह उस जगह पर नहीं रहते हैं, उनका हमें शुद्ध करना है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में जब आपका नाम दर्ज होता है तो आपको एक पहचान मिलती है, एपिक कार्ड का अनेक स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा विशेष अभियान की तिथियां 4-5 नवम्बर, 25-26 नवम्बर एवं 2-3 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गयी हैं।

जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि फॉर्म-6 उनके लिये है जो विधानसभा मतदाता सूची में 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे और प्रथम बार आवेदन कर रहे हैं नए मतदाता के पंजीकरण हेतु।फॉर्म-7 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति एवं पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करवाने के लिये। फॉर्म-8 निवास परिवर्तन/मतदाता सूची में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु उपयोग में लाया जायेगा। सम्बंधित फार्म भरकर आपके नजदीकी मतदेय स्थल पर नियुक्त कार्मिकों (बूथ लेबिल आफिसर एवं पदाभिहित अधिकारी) को उपलब्ध कराते हुए मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में सहयोग प्रदान करें।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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