PAN कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो भी आप कर सकते हैं पैसे से जुड़े ये 9 काम, देखें लिस्ट

 


नई दिल्ली. पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी. सरकार ने इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया. ऐसे में जिन लोगों का पैन-आधार लिंक नहीं हो पाया, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है.

पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद आप कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. हालांकि पैन निष्क्रिय हो गया है तो भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं. हालांकि, इन ट्रांजैक्शन में टीडीएस और टीसीएस कटौती अधिक की जाएगी.

बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपको पैन निष्क्रिय होने पर भी मिल जाएगा. एफडी और आरडी से मिलने वाला सालाना ब्याज 40 हजार रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार रुपये तक ले सकते हैं.

एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5 हजार रुपये से अधिक का डिविडेंड ले सकते हैं.

अगर बिक्री मूल्य या स्टांप मूल्य प्रति ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपये से अधिक हो तो अचल संपत्ति बेचना.

10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदना.

ईपीएफ अकाउंट सेसे 50,000 रुपये से ज्यादा पैसा निकालना.

50,000 रुपये महीने से ज्यादा मकान मालिक को रेंट देना.

अगर ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपय से ज्यादा हो तो आप सामान और सर्विस बेच सकते हैं.

कॉन्ट्रैक्ट कार्यों के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट करना.

15,000 रुपये से ज्यादा कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करना.

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Lucknow Tribune के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें... -------------------------
E-Paper