आपकी ट्रेन टिकट पर कोई दूसरा भी कर सकता है सफर? जान लें जवाब, जिंदगीभर रहेंगे फायदे में

हमारे देश में ट्रेन से सफर करने वालों की गिनती लाखों-करोड़ों में है। ये एक ऐसा परिवहन है, जहां गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को सफर करते हुए देखा जा सकता है। दुनियाभर में भारतीय रेलवे की गिनती बड़े रेल नेटवर्कों में होती है, ऐसे में यात्रियों को हर तरह की सुविधा देने के लिए कई सारे नियम भी बनाए जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे नियम भी होते हैं, जिसे लेकर अक्सर यात्री दुविधा में रहते हैं। अब ट्रेन टिकट को ही देख लीजिए कई यात्रियों का सवाल होता है कि क्या कोई और उनकी टिकट पर सफर कर सकता है या नहीं। अगर आपका भी यही सवाल है, तो चलिए आज हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं।

बता दें अगर किसी वजह से आपके ट्रेन टिकट पर कोई और सफर करने ट्रेन में जा रहा है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे का एक सर्कुलर है। इसमें अगर कोई व्यक्ति आपकी टिकट पर यात्रा करना चाहता है, तो आप अपनी कंफर्म रेलवे टिकट उसे दे सकते हैं।

इसके लिए सफर करने वाले यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन के मास्टर को देना पड़ेगा। मास्टर ट्रेन में उस व्यक्ति की यात्रा करने की अनुमति देगा। लेकिन इसके साथ आपको उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज भी दिखाएंगे पड़ेंगे। बता दें, यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। इसके बाद ही टिकट पर यात्री का नाम हटाकर उस व्यक्ति का नाम डाला जाता है, जिसे टिकट ट्रांसफर हुआ है।

भारतीय रेलवे नियम के अनुसार यात्री की कोई सरकारी नौकरी है और वो अगर ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो ट्रेन के छूटने से 24 घंटे पहले वो रिक्वेस्ट दे सकता है। अगर शादी में जाने वाले लोगों के सामने कोई ऐसी स्थिति पड़ती है, तो शादी और पार्टी का आयोजन करने वाले व्यक्ति को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर यात्री ने अपना टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, तो अब वो इसे बदल नहीं सकता।

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