स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती, बिना पंजीकरण व परमिट वाले वाहन को किया गया जब्त

संयुक्त अभियान में 9 वाहनों का चालान, नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- एआरटीओ प्रशासन

गोण्डा 07 जुलाई,2026।
जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त टीम के साथ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न विद्यालयों के वाहनों की गहन जांच की गई तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान बिना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) एवं बिना वैध परमिट के संचालित एक स्कूल वाहन को तत्काल प्रभाव से ज़ब्त कर लिया गया। इसके अलावा विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 9 स्कूली वाहनों का चालान किया गया। इन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का अभाव, वैध बीमा (इंश्योरेंस) न होना, चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL) न होना तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों एवं सुरक्षा मानकों का पालन न करने जैसी कमियां पाई गईं, जिनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

एआरटीओ प्रशासन आर.सी. भारतीय ने बताया कि स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाना परिवहन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनपद में नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले स्कूली वाहनों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सभी विद्यालय संचालकों एवं वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाहनों के समस्त अभिलेख अद्यतन रखें तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। यदि किसी वाहन में आवश्यक दस्तावेजों की कमी, तकनीकी खामियां अथवा सुरक्षा संबंधी लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों के लिए केवल मानक एवं नियमों के अनुरूप संचालित स्कूली वाहनों का ही उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो।
