FAS Tag अकाउंट से कटे एक्सट्रा 10 रुपये, शख्स ने NHAI को कोर्ट में घसीटा, मिला 8 हजार का मुआवजा

सोचिए आप किसी नेशनल हाइवे पर आराम से ड्राइव कर रहे हो और अचानक आपको पता चले कि आपके FASTag अकाउंट से एक बार नहीं, बल्कि 2 बार 5 रुपये एक्ट्रा कट जाएं तो कैसा लगेगा. ठीक ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के संतोष कुमार एमबी नाम के शख्स के साथ हुआ. लेकिन संतोष ने इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं दिया. भले ही 10 रुपये ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक्सट्रा चार्ज करने के लिए संतोष ने एनएचएआई को अदालत में घसीट लिया. कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में आया और उन्हें मुआवजे के तौर अच्छे पैसे भी मिले.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में गांधीनगर के रहने वाले 38 साल के संतोष कुमार एमबी ने 20 फरवरी और 16 मई को चित्रदुर्ग सीमा के भीतर स्थित एक राष्ट्रीय राजमार्ग के एक सेक्शन पर ट्रेवल किया था. उन्हें पता चला कि उनके FASTag अकाउंट से 35 रुपये के बजाय 40 रुपये की कटौती गई है. यानी की 2 बार टोल क्रॉस करने पर 5 रुपये एक्सट्रा उनके अकाउंट से काटे गए थे.

बता दें कि FASTag परिवहन मंत्रालय का एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्टिंग सिस्टम है. FASTag पर वसूले गए एक्ट्रा पैसे को वापस पाने के लिए संतोष कुमार कई जगह दौड़े, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं. उन्हें एनएचएआई अधिकारियों और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी मदद नहीं मिली. फिर संतोष ने खुद मामले को अपने हाथों में लिया और एनएचएआई, चित्रदुर्ग में परियोजना निदेशक, और यहां तक कि नागपुर में जेएएस टोल रोड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक पर मुकदमा दायर कर दिया.

मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन NHAI के प्रतिनिधि अदालत के सामने पेश नहीं हुए. 45 दिनों की निर्धारित अवधि में जेएएस कंपनी ने भी अपना पक्ष नहीं रखा. फिर एनएचएआई के परियोजना निदेशक की ओर से एक वकील पेश हुए. उन्होंने तर्क दिया कि FASTag सिस्टम को डिजाइन, विकसित और कॉन्फ़िगर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2020 तक कारों के लिए टोल शुल्क वास्तव में 38 रुपये और एलसीवी 66 रुपये था. रिपोर्ट के मुताबिक एनएचएआई ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर जारी कर कलेक्शन फीस में संशोधन का जिक्र किया था. इससे कार की फीस 35 रुपये और एलसीवी 65 रुपये हो गई. अधिवक्ता के अनुसार नियमानुसार ही शुल्क काटा गया था, इसलिए उन्होंने मामले को खारिज करने की मांग की थी.

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