मण्डलायुक्त ने कसा भू-माफियाओं पर शिकंजा

 

बरेली,16 जनवरी । मण्डलायुक्त के समक्ष जनपद के श्री आर0बी0 मौर्य द्वारा लिखित शिकायत की गयी थी कि श्री आरिफ निवासी बरेली द्वारा बरेली-पीलीभीत बाईपास पर स्थित ग्राम जगतपुर लाला वेगम , नवादा शेखान व हरूनगला तहसील व जिला बरेली की चकरोड़ों व तालाबों के अधिकतम भाग पर कब्जा कर लिया गया अथवा कुछ को पूर्ण रूप से समाप्त कर कॉलोनी के रूप में प्लॉट-मकान आदि का निर्माण कर बेच दिया गया है| शिकायत में यह भी कहा गया कि श्री आरिफ़ द्वारा अर्बन सीलिंग की भूमि पर भी कब्जा किया गया है।

प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या से स्पष्ट हुआ कि ग्राम जगतपुर, लाला बेगम बाहर चुंगी के गाटा सं0 350 मि0 र0 0.4440 हे0, 351 मि0 र0 0.0470 हे0, 367 मि0 र0 0.7960 हे0 तथा ग्राम नवादा शेखान, बाहर चुंगी स्थित गाटा सं0 134 मि0 र0 0.2010 हे0, 438 मि0 र0 0.1260 हे0 नगर सीलिंग में दर्ज हैं, इसकी अतिरिक्त भी अन्य गाटों पर अवैध कब्जा कर भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी विकसित की गयी है।

मुख्य विकास अधिकारी की आख्या से यह भी स्पष्ट हुआ है कि सीलिंग भूमि विक्रित की गई है जोकि अपराध की श्रेणी में आता है। मण्डलायुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी को जांच में वर्णित गाटों पर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने वालों की सूची बनाने हेतु निर्देशित किया है। मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिए है कि विक्रेता एवं जो भी मास्टरमाइण्ड प्रकाश में आता है उनके विरूद्ध राज्य सरकार को करोड़ों की हानि पहुँचाने एवं अवैध कृत्यों से धन अर्जित करने एवं सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करने के दोष में नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत एफ0आई0आर0 कराई जाये। बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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